सूचना का अधिकार अधिनियम 2005
सूचना का अधिकार अधिनियम 2005, [धारा 4(1)(ख) के अंतर्गत] सार्वजनिक प्राधिकरणों के सूचना और दायित्व का अधिकार।
अधिनियम के बारे में
सूचना का अधिकार अर्थात्
- कार्य, दस्तावेजों, अभिलेखों का निरीक्षण
- दस्तावेजों या अभिलेखों के नोट्स, निष्कर्ष या प्रमाणित प्रतियां प्राप्त करना
- सामग्री के प्रमाणित सैम्पल प्राप्त करना
- डिस्केट, फ़्लॉपी, टेप, वीडियो कैसेट के रूप में या किसी अन्य इलेक्ट्रॉनिक मोड में या प्रिंटआउट के माध्यम से जानकारी प्राप्त करना, जहां ऐसी जानकारी इस संबंध में प्रासंगिक प्रावधानों के अधीन कंप्यूटर या किसी अन्य डिवाइस में संग्रहीत होती है।
अधिनियम का उद्देश्य
निर्धारित शुल्क के भुगतान पर भारतीय नागरिकों को सूचना का अधिकार अधिनियम के अंतर्गत संस्थान में उपलब्ध जानकारियों को प्रदान करना।
अद्यतन जानकारी के लिए अंग्रेज़ी में उपलब्ध पृष्ट का संदर्भ लें।